1 फरवरी 2026 से लागू होगा हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गुटखा-तंबाकू पर बढ़ेगा टैक्स

केंद्र सरकार ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 को 1 फरवरी 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। नए कानून के तहत गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर भारी टैक्स लगेगा। इससे मौजूदा टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा।

News Tv India हिंदी
News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor
Jan 1, 2026 • 1:50 PM
N
News TV India
BREAKING
News Tv India हिंदी
3 months ago
1 फरवरी 2026 से लागू होगा हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गुटखा-तंबाकू पर बढ़ेगा टैक्स
केंद्र सरकार ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 को 1 फरवरी 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी की है। नए कानून के तहत गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर भारी टैक्स लगेगा। इससे मौजूदा टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा।
Full Story: https://newstvindia.in/india/national-security-act-gutkha-tax-on-tobacco-to-come-into-effect-from-1st-february-2026
https://newstvindia.in/india/national-security-act-gutkha-tax-on-tobacco-to-come-into-effect-from-1st-february-2026
Copied
1 फरवरी 2026 से लागू होगा हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गुटखा-तंबाकू पर बढ़ेगा टैक्स
1 फरवरी 2026 से लागू होगा हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गुटखा-तंबाकू पर बढ़ेगा टैक्स

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 एक फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। यह बिल दोनों सदनों में पहले ही पारित हो चुका है।

इस एक्ट के तहत गुटखा, पान मासला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भारी-भरकस टैक्स लगाया जाएगा। इस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें टैक्स उत्पादन की वास्तविक मात्रा पर नहीं, बल्कि मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा।

नोटिफिकेशन में बताया गया कि इसमें पैकिंग मशीनों की सहायता से निर्मित और पाउच में पैक किए गए चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर मशीन की क्षमता और खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

bolt यह भी पढ़ें

flash_on
जनगणना से खुलेगा सामाजिक न्याय का रास्ता! साध्वी निरंजन ज्योति का पदभार ग्रहण करते ही बड़ा एलान
NEW
flash_on
पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की हाई-लेवल मीटिंग; आर्थिक स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के दिए निर्देश
flash_on
G7 Foreign Ministers Meeting 2026: जयशंकर और यूक्रेनी विदेश मंत्री की पेरिस में वार्ता; पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक व्यापार मार्गों पर चर्चा
flash_on
सरकार ने क्यों घटाई ₹10 एक्साइज ड्यूटी? जानें आम जनता पर इसका असर और तेल कंपनियों का गणित
flash_on
Excise Duty Cut: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाया टैक्स, फिर भी क्यों नहीं कम हुए दाम?
flash_on
West Asia Crisis: पीएम मोदी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक; 7 सशक्त समूहों के साथ भारत ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'
flash_on
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे आशुतोष महाराज; हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

आगे कहा गया कि पैकिंग मशीनों की संख्या और क्षमता के आधार पर मासिक देय शुल्क का भुगतान हर महीने की 6 तारीख को करना होगा।

क्या आप WhatsApp पर न्यूज़ अपडेट पाना चाहते हैं?

WhatsApp पर ताज़ा और भरोसेमंद न्यूज़ अपडेट तुरंत पाएं। अभी जुड़ें और हर खबर सबसे पहले पढ़ें।

Follow News Tv India on WhatsApp

सरकार ने बताया कि तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दरों का पुनर्गठन करते हुए, अनुसूची VII (28 प्रतिशत) से कुछ वस्तुओं को अनुसूची II (18 प्रतिशत) और अनुसूची III (40 प्रतिशत) में स्थानांतरित किया गया है। अनुसूची VII (28 प्रतिशत स्लैब) को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

सरकार ने बताया कि तंबाकू उत्पादों (चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तंबाकू, गुटखा) के लिए एक नई मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत पैकेज पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) के आधार पर जीएसटी मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

मंत्रालय के मुताबिक, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 लागू होने के साथ ही तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर नया टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा। इससे तंबाकू उत्पादों पर कंपनसेशन सेस भी समाप्त हो जाएगा।

नई प्रणाली से तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स में इजाफा हो सकता है।

News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor

News Tv India डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।

हमें फॉलो करें

Cricket Score Board

amp_stories Web Stories
local_fire_department Trending menu Menu
Logo

Never miss what matters

Enable notifications to get exclusive updates and top news stories.

⚙️ Manage Notifications

You are currently receiving our latest breaking news and updates.

Manage Notifications