पंजाब में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की सख्ती, बिना अनुमति पूरी तरह रोक
पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक पूरे पंजाब में बिना पूर्व अनुमति पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश मोहाली एयरपोर्ट रोड पर प्रस्तावित पेड़ कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
चंडीगढ़ : पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूरे पंजाब में अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगली सुनवाई या विशेष अनुमति के बिना राज्य में कहीं भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। यह आदेश मोहाली की एयरपोर्ट रोड पर प्रस्तावित लगभग 250 पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
इस मामले में मोहाली निवासी शुभम सेखों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरणीय मानकों और वैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है और पूछा कि राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत हो रही पेड़ों की कटाई को लेकर अब तक क्या ठोस पर्यावरणीय आकलन और वैधानिक अनुमति ली गई है।
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Follow News Tv India on WhatsAppअदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक प्रत्येक मामले में न्यायिक निगरानी और विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार को अपना विस्तृत रुख और रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए ज्यादा अहम है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रंखला पर पूरे देश में विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लोग भारी संख्या में विरोध में उतर आए।