सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को डीए मामले में दी जमानत: NDPS मामले में पहले से जमानत का आधार

सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी। NDPS मामले में पहले से जमानत और SLP खारिज होने का हवाला। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने 700 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप लगाया था, 40,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल।

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News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor
Feb 2, 2026 • 8:16 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को डीए मामले में दी जमानत: NDPS मामले में पहले से जमानत का आधार
सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी। NDPS मामले में पहले से जमानत और SLP खारिज होने का हवाला। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने 700 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप लगाया था, 40,000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल।
Full Story: https://newstvindia.in/supreme-court-grants-bail-to-bikram-singh-majithia-in-da-case-basis-of-pre-arrest-bail-in-ndps-case
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सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को डीए मामले में दी जमानत: NDPS मामले में पहले से जमानत का आधार
सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को डीए मामले में दी जमानत: NDPS मामले में पहले से जमानत का आधार
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी कि मजीठिया को पहले ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत संबंधित मामले में जमानत मिल चुकी है।

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि एनडीपीएस मामले में जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) 2025 में खारिज कर दी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को एनडीपीएस मामले में 2022 में जमानत दी गई थी, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका 2025 में खारिज कर दी गई थी, और पुलिस रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। यह भी ध्यान में रखते हुए कि आय से अधिक संपत्ति का मामला 2006 से 2017 की अवधि से संबंधित है, जबकि एफआईआर 2025 में दर्ज की गई है, हम जमानत प्रदान करते हैं।

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मजीठिया को पिछले साल 25 जून को पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही।

गिरफ्तारी के 59 दिनों के भीतर ही सतर्कता ब्यूरो ने मोहाली की एक अदालत में 40,000 पन्नों का एक विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें 700 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बरामद होने का आरोप लगाया गया था।

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आरोपपत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल थे, लगभग 400 बैंक खातों का विस्तृत विवरण दिया गया था और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में की गई छापेमारी का जिक्र किया गया था।

जांच के दौरान अकाली दल और भाजपा के कई नेताओं के बयान भी दर्ज किए गए थे।

इससे पहले, मोहाली की एक अदालत ने लगभग 10 दिनों तक प्रतिदिन सुनवाई करने के बाद मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor

News Tv India डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।

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