पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली HC पहुंचे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद

यूट्यूबर भुवन बाम ने अपने नाम और वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति वाली तस्वीरें हटाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 फरवरी तय की है। जानें कैसे डीपफेक और निवेश विज्ञापनों में भुवन बाम के नाम का हो रहा था गलत इस्तेमाल।

News Tv India हिंदी
News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor
Jan 13, 2026 • 12:23 PM
N
News TV India
BREAKING
News Tv India हिंदी
News Tv India हिंदी
3 months ago
पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली HC पहुंचे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद
चे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद
यूट्यूबर भुवन बाम ने अपने नाम और वीडियो के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति वाली तस्वीरें हटाने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 फरवरी तय की है। जानें कैसे डीपफेक और निवेश विज्ञापनों में भुवन बाम के नाम का हो रहा था गलत इस्तेमाल।
Full Story: https://newstvindia.in/bhuvan-bam-reaches-delhi-hc-with-personality-rights-court-orders-removal-of-photos-and-videos-know-what-is-the-whole-controversy
https://newstvindia.in/bhuvan-bam-reaches-delhi-hc-with-personality-rights-court-orders-removal-of-photos-and-videos-know-what-is-the-whole-controversy
Copied
पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली HC पहुंचे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद
पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली HC पहुंचे भुवन बाम; कोर्ट ने तस्वीरों और वीडियो को हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा विवाद
Advertisement
Advertisement

मुंबई : डिजिटल दुनिया में अपने कंटेंट और शो 'ताजा खबर' के लिए पहचाने जाने वाले यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम इन दिनों पर्सनैलिटी राइट्स मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की।

भुवन ने शिकायत की थी कि उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी अनुमति के बिना अपलोड किए गए हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए उकसाया जा रहा है।

दरअसल, भुवन बाम ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें और वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के अपलोड किए जा रहे हैं, जो उनके और फैंस के लिए मानसिक और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकते हैं।

Advertisement
Advertisement

bolt यह भी पढ़ें

flash_on
मां का सम: मोना सिंह की नई सीरीज; सिंगल मदर 'विनीता' के किरदार में तोड़ेंगी पुरानी रूढ़ियां
NEW
flash_on
OTT पर अभिनेत्रियों के लिए ज्यादा 'स्पेस': भूमि पेडनेकर ने दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खोला दिल
flash_on
भोजपुरी क्वीन निधि झा का 'परदेसी' अवतार: पति यश कुमार के लिए शेयर किया इमोशनल वीडियो; वायरल हुई प्रेम कहानी
flash_on
बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का कोहराम: 10 दिनों में ₹1226 करोड़ पार; जवान, पठान और KGF 2 के रिकॉर्ड ध्वस्त
flash_on
सांसद राजकुमार चाहर ने लॉन्च किया 'हिंदू वीर बलिदानी गोकुला जाट' पर शौर्य गीत; कर्मवीर चाहर ने निभाया मुख्य किरदार
flash_on
The 50 Winner: शिव ठाकरे ने फिर रची जीत की इबारत, मिस्टर फैजू की हार पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
flash_on
रील लाइफ vs रियल लाइफ: जब शूटिंग के दौरान 'कट' के बाद भी नहीं रुके सितारे, भावनाओं में बहकर पार की सीमाएं

मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने कहा कि पहले दिन, पहली नजर में पर्सनैलिटी राइट्स पर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। यह बहुत कठिन है कि पहले दिन ही इस पर कोई फैसला दिया जाए। फिलहाल मैं केवल अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान कर सकती हूं।"

क्या आप WhatsApp पर न्यूज़ अपडेट पाना चाहते हैं?

WhatsApp पर ताज़ा और भरोसेमंद न्यूज़ अपडेट तुरंत पाएं। अभी जुड़ें और हर खबर सबसे पहले पढ़ें।

Follow News Tv India on WhatsApp

कोर्ट ने बिना अनुमति के अपलोड की गई भुवन बाम की तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और आदेश के विस्तृत दिशा-निर्देश तब स्पष्ट होंगे जब पूरा आदेश अपलोड किया जाएगा। अगली सुनवाई अब 4 फरवरी को होगी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी डीपफेक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने सेलिब्रिटीज के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भुवन ने फैंस को पहले ही सतर्क किया था कि वे किसी भी ऐसी सलाह या वीडियो पर भरोसा न करें। उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई थी।

Advertisement
Advertisement

इससे पहले कई हस्तियों की पहचान की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। इनमें अभिनेता आर माधवन, एनटीआर जूनियर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे नाम शामिल हैं।

News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor

News Tv India डेस्क प्रतिष्ठित पत्रकारों की पहचान है। इससे कई पत्रकार देश-दुनिया, खेल और मनोरंजन जगत की खबरें साझा करते हैं।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

LIVE TV

हमें फॉलो करें

Advertisement
Advertisement
Logo

Never miss what matters

Enable notifications to get exclusive updates and top news stories.

⚙️ Manage Notifications

You are currently receiving our latest breaking news and updates.

Manage Notifications