नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नामजद दो आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। हालांकि, इस निर्णय पर मूसेवाला के परिवार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
दरअसल, यह राहत पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को मिली है, जिन्हें पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपी अब तक पंजाब की गोबिंदगढ़ जेल में बंद थे और लंबे समय से जमानत के लिए कानूनी प्रयास कर रहे थे।
गौरतलब है कि 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस जांच के दौरान पवन बिश्नोई पर आरोप लगाया गया था कि उसने हमलावरों को राजस्थान नंबर की बोलेरो गाड़ी उपलब्ध करवाई थी, जबकि जगतार सिंह पर गायक की गतिविधियों की रेकी करने का आरोप है। इससे पहले दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।
उधर, इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई मानसा की अदालत में जारी है। अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। गायक के पिता बलकौर सिंह की गवाही भी अदालत में चल रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 तय की है।